स्वर्णिम भारत न्यूज़ संवाददाता, मंडी। मंडी की जेल रोड मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष को स्थगनादेश मिल गया है। मुस्लिम पक्ष ने 13 सितंबर के निगम आयुक्त न्यायालय के निर्णय को प्रधान सचिव शहरी निकाय व नगर नियोजन के न्यायालय में चुनौती दी थी। अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। निगम कार्यालय को मामले से संबंधित रिकॉर्ड तीन दिन के अंदर पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
13 सितंबर के निर्णय पर निगम नहीं करेगा कार्रवाई
न्यायालय ने यह भी आदेश दिए हैं कि मामले की अगली सुनवाई तक निगम 13 सितंबर के निर्णय पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा। निगम आयुक्त न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए एहले इस्लाम मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के प्रधान नहिम अहमद ने दावा जताया है कि 1936 के राजस्व रिकॉर्ड में मस्जिद खसरा नंबर 478 में दर्ज थी।
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